3-3 साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई

सागर।अवैध रूप से देशी कट्टा रखने वाले पांच आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रीतम बंसल की कोर्ट में हुई न्यायालय ने सुनवाई करते हुये आरोपी ओमप्रकाश गुप्ता दिनेश गुप्ता राहुल सेन नीलू गुप्ता और नीतेश उर्फ नित्तू गोस्वामी को 3-3 साल के सश्रम कारावास और दस-दस हजार रुपये की सजा सुनाई है मामले की पैरवी एडीपीओ अंजली नायक ने की अभियोजन के मीडिया प्रभारी के अनुसार 21 जुलाई 2016 को मोतीनगर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार से कुछ व्यक्ति जिसमें एक महिला है सागर से राहतगढ़ तरफ मोतीनगर होते हुये जा रहे हैं जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में हथियार और कारतूस रखे हुये हैं जानकारी मिलते ही पुलिस टीमें बनाई गई कार्यवाही के लिये रवाना की टीमों ने घेराबंदी कर स्कार्पियों क्र.एचआर 17 4838 लेहदरा नाके के पास पकड़ा गाड़ी को रोकने के पहले एक व्यक्ति कूद कर भाग गया गाड़ी के चालक ने अपना नाम दिनेश गुप्ता बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना ओमप्रकाश पीछे बैठ व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सेन और महिला प्राथ ने नीलू गुप्ता होना बताया तलाशी लेने पर कार में रखे बैगों से देसी कट्टे और कारतूस बरामद हुये गिरफ्तार कर आरोपियों को थाने लाया गया मामला दर्ज कर जांच में लिया फरार आरोपी को गिरफ्तार किया पुलिस ने जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया न्यायालय ने सुनवाई शुरू की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किये न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर महिला समेत पांच आरोपियों को तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई।

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