पुलिस अधीक्षक सागर विकाश कुमार शाहवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को गुंडा बदमाशों को गिरफ्तार कर कार्यवाही करने के साथ-साथ जो अपराधी जिला बदर है वह किसी भी सूरत में जिले में प्रवेश न कर पाए यदि करते हैं तो उनको तुरंत गिरफ्तार कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना क्षेत्र में समस्त प्रयास करते हुए मुखबिर तंत्र को और अधिक सक्रिय किया गया इसी क्रम में जिला दंडाधिकारी सागर द्वारा आरोपी
राजकुमार पिता कल्लू राय उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम निमोना थाना बहरोल को दिनांक 29/7 /24 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3,5 के अंतर्गत 06 माह की अवधि के लिये सागर जिले व समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने हेतु जिला बदर आदेश जारी किया गया थाआदेशानुसार थाना बेहरोल पुलिस द्वारा दिनांक 27/07/24 को उक्त आरोपी को सागर जिले की सीमाओं से बाहर का जिला बदर आदेश की तामीली की गई थी आरोपी द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना करते हुये दिनांक 10.10 .24 थाना बहरोल क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत पाये जाने से उक्त आरोपी को पकड़कर आदेश की अवहेलना करने पर विधिसंगत कार्यवाही करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय पेश कर अग्रिम कार्यवाही की जा जाकर न्यायालय के आदेश पर बंडा जेल निरुद्ध किया गया
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