आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त कमलेश कुर्मी 08 माह के लिए जिला बदर

सागर।जिले में कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत करने के उद्देश्य से सागर पुलिस द्वारा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में थाना रहली क्षेत्र के ग्राम जूना निवासी कमलेश पिता मंजू कुर्मी,उम्र 53 वर्ष, को आठ माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार कमलेश कुर्मी के विरुद्ध थाना रहली में वर्ष 2013 से विभिन्न वर्षों के दौरान कुल 13 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होना बताया गया है इन प्रकरणों में एससी एसटी एक्ट, हत्या के प्रयास मारपीट शासकीय कर्मचारी के साथ मारपीट, गाली-गलौज छेड़छाड़, छल सहित अन्य आपराधिक धाराओं से संबंधित मामले शामिल हैं संबंधित व्यक्ति की लगातार आपराधिक गतिविधियों एवं उसके कृत्यों से क्षेत्र में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित होने तथा सार्वजनिक शांति एवं लोक व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई प्रस्तावित की गई पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी, सागर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कमलेश कुर्मी को आठ माह की अवधि के लिए जिला बदर किए जाने का आदेश पारित किया गया जिला बदर आदेश के पालन में थाना रहली पुलिस द्वारा संबंधित व्यक्ति को आदेश की तामील कराई गई इसके पश्चात उसे सागर जिले की सीमा से बाहर जबलपुर जिले की सीमा में स्थित पाटन क्षेत्र तक ले जाकर छोड़ा गया पुलिस द्वारा उसे जिला बदर आदेश का पालन करने तथा निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित जिलों की सीमाओं में प्रवेश नहीं करने की स्पष्ट हिदायत दी गई।

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