श्रम प्रहरी पहल के माध्यम से अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की सूचना दे सकेंगे नागरिक

सागर।श्रम विभाग मध्यप्रदेश द्वारा श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से श्रम प्रहरी पहल शुरू की गई है इस पहल के तहत कोई भी जागरूक नागरिक अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों संस्थानों अथवा निर्माण कार्यों की सूचना श्रम विभाग को दे सकता है श्रम प्रहरी श्रम विभाग मध्यप्रदेश की एक सामाजिक पहल है इसके माध्यम से नागरिक श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और श्रम कानूनों के पालन में सहयोगी बन सकते हैं यह कोई सरकारी पद नहीं है बल्कि श्रमिक हितों की रक्षा के लिए नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी है यदि किसी नागरिक को अपने आसपास ऐसा कारखाना अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठान दिखाई देता है जो पंजीकृत नहीं है तो उसकी सूचना श्रम विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराई जा सकती है इसके अतिरिक्त टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर कॉल कर भी सूचना दी जा सकती है श्रम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास संचालित अपंजीकृत प्रतिष्ठानों की जानकारी उपलब्ध कराकर श्रमिकों की सुरक्षा एवं श्रम कानूनों के प्रभावी पालन में सहयोग करें।

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