सागर।जिले में मिलावटखोरी बिना अनुमति व्यावसायिक गतिविधियों और नियमों की अवहेलना करने वाले भू-माफियाओं तथा असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर प्रशासन का सख्त रुख जारी है इसी क्रम में आज दिनांक 11 सितंबर 2026 को राजस्व, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम रूसल्ला एवं बहेरिया क्षेत्र में संचालित प्रमुख रिसॉर्ट्स, होटलों और ढाबों पर औचक छापेमारी की कार्रवाई के दौरान व्यापक अनहाइजीनिक स्थितियां वैधानिक दस्तावेजों का अभाव एवं राजस्व संबंधी गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर 5 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार अस्थाई रूप से सील बंद कर दिया गया है इस बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय अधिकारी सागर राजस्व रोहित वर्मा तहसीलदार सागर संदीप तिवारी, नायब तहसीलदार नरयावली, नायब तहसीलदार रतोना, नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया थाना प्रभारी मकरोनिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्का पटवारी एवं अन्य संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौके पर उपस्थित रहे प्रतिष्ठानवार पाई गईं कमियां एवं खाद्य नमूनों की कार्रवाई पाथवे रिट्रीट रिज़ॉर्ट ग्राम रूसल्ला NH 44 झांसी-नागपुर हाईवे खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह द्वारा पनीर, चटनी दाल और मूंगफली के नमूने लेकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजे गए अनियमितताएं किचन अत्यधिक अस्वच्छ अनहाइजीनिक पाया गया एवं आवश्यक वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए होटल जलसा एंड रेस्टोरेंट बहेरिया, मकरोनिया रोड खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारी संदीप वर्मा द्वारा अजवाइन, बटर और चिकन के सैंपल सील किए गए अनियमितताएं संस्थान के पास वैध खाद्य रजिस्ट्रेशन उपलब्ध नहीं था, किचन में भारी गंदगी मिली और आवश्यक दस्तावेज अनुपलब्ध रहे
सत्यम ढाबा रेस्टोरेंट एंड रेसीडेंसी ग्राम बामोरा बहेरिया NH 44 हाईवे खाद्य नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारी शीतल सिंह द्वारा पनीर और तुअर दाल के नमूने जांच हेतु लिए गए अनियमितताएं रेस्टोरेंट संचालन एवं सुरक्षा मानकों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए सुरुचि होटल ग्राम रूसल्ला एवं हाईवे हब ग्राम बहेरिया इन संस्थानों में भी सुरक्षा मानकों एवं राजस्व नियमों की गंभीर अनदेखी पाई गई राजस्व एवं वैधानिक अनुमतियों में मिलीं गंभीर खामियां निरीक्षण के दौरान उपरोक्त सभी प्रतिष्ठानों द्वारा निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज व स्वीकृतियां मौके पर प्रस्तुत नहीं की गईं-
फायर एन.ओ.सी. (Fire NOC) अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभाव भवन निर्माण अनुज्ञा स्वीकृत भवन निर्माण अनुमति न होना स्थानीय निकाय अनुमति ग्राम पंचायत स्थानीय निकाय की आवश्यक अनुमति न होना डायवर्जन (Diversion) आदेश भूमि का व्यावसायिक उपयोग संबंधी डायवर्जन दस्तावेज न होना T&CP स्वीकृत ले-आउट नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से संयुक्त संचालन हेतु स्वीकृत नक्शा ले-आउट अनुपलब्ध होना मौके पर सीलिंग की कार्रवाई किचन में अत्यधिक गंदगी से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना तथा सुरक्षा व राजस्व मापदंडों के उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए होटल पाथवे रिसॉर्ट सुरुचि होटल, हाईवे हब, होटल जलसा एवं सत्यम ढाबा को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खाद्य नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं राजस्व संबंधी सुसंगत धाराओं के तहत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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