सागर।बण्डा तहसील में घटित घटना के परिप्रेक्ष्य में एकल मदिरा दुकान बरेठी एवं एकल मदिरा समूह मगरधा हेतु स्वीकृत अनुज्ञप्ति कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक 3954 एवं 3955 दिनांक 11.09.2026 से रद्द किये जाने से द्वितीय चरण में प्राप्त ऑफर आरक्षित मूल्य से कम होने से जिला निष्पादन समिति के मतानुसार वर्ष 2026-27 की शेष अवधि 30 सितम्बर 2026 से 31 मार्च 2027 तक 183 दिवस के लिये इन दुकानों का तृतीय चरण में ई-टेण्डर ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन के माध्यम से पुनर्निष्पादन किया जा रहा है पुनर्निष्पादन हेतु दुकानों का विवरण एवं आरक्षित मूल्य एकल मदिरा दुकान बरेठी (SGR/10-B) आरक्षित मूल्य - 1,15,27,421/- रुपये वार्षिक लायसेंस फीस-6,11,665/- रुपये धरोहर राशि - 3,00,000/- रुपये एकल मदिरा समूह मगरधा (SGR/31)इस समूह में 3 दुकानें शामिल हैं मगरधा बहरोल और विनायका समूह का कुल आरक्षित मूल्य 5,58,91,965/- रुपये जिसमें - मगरधा - 2,22,93,704/-, बहरोल - 1,58,19,084/-, विनायका - 1,77,79,177/- धरोहर राशि - 12,00,000/- रुपये शामिल है ऑनलाइन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड एवं ऑफर सबमिट - दिनांक 26 सितम्बर 2026 प्रातः 10:00 बजे से 29 सितम्बर 2026 दोपहर 12:00 बजे तक ई-टेंडर कम ऑक्शन प्रपत्र खोलने की तिथि - 29 सितम्बर 2026 दोपहर 12:05 बजे
ऑक्शन प्रारंभ एवं बंद - 29 सितम्बर 2026 दोपहर 12:30 बजे से 02:30 बजे तक ई-टेंडर खोलने की तिथि - ऑक्शन समाप्त होने अथवा 29 सितम्बर को दोपहर 03:00 बजे जो भी बाद में हो से प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला समिति द्वारा ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय- ई-टेण्डर खोलने की प्रक्रिया पूर्ण होने तक इच्छुक टेंडरदाता को ई-आबकारी पोर्टल के कॉन्ट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में पंजीयन एवं EMD जमा करना अनिवार्य होगा।
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