सागर। जिले में करोड़ों रुपये मूल्य की पैतृक जमीन के कथित फर्जी नामांतरण और कूटरचित दस्तावेज तैयार कर लाभ प्राप्त करने का मामला सामने आया है गोपालगंज थाना पुलिस ने जांच के बाद दो आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बैतूल निवासी वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. बसंत कुमार श्रीवास्तव (73 वर्ष) ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके ही सगे रिश्तेदारों ने उनकी पैतृक भूमि से संबंधित दस्तावेजों में कथित रूप से फर्जीवाड़ा कर नामांतरण कराया गया है शिकायत में अभिसार श्रीवास्तव और कपिल श्रीवास्तव को आरोपी बनाया गया था शिकायत की जांच के दौरान पुलिस ने आवेदक के कथन दर्ज किए तथा तहसील कार्यालय से राजस्व अभिलेख और संबंधित दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जांच में सामने आया कि कथित रूप से शपथ पत्र कूट रचित दस्तावेज एवं फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर भूमि का फौती नामांतरण कराया गया जबकि शिकायतकर्ता का दावा है कि उस समय रिकॉर्ड में दर्ज तथ्यों और वास्तविक पारिवारिक स्थिति में अंतर था
डॉ.श्रीवास्तव ने अपने आवेदन में बताया कि उनके पिता स्वर्गीय डॉ. शिवप्रसाद श्रीवास्तव द्वारा गोपालगंज क्षेत्र स्थित भूमि उनके नाम किए जाने का उल्लेख पूर्व में पंजीकृत दस्तावेजों में भी है उनका आरोप है कि कूटरचित दस्तावेज तैयार कर पैतृक संपत्ति से संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराया गया, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचाने का प्रयास किया गया पुलिस जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान अभिलेख की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग), 120-बी (आपराधिक षड्यंत्र) तथा 34 (समान आशय) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है गोपालगंज थाना पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है दस्तावेजों की सत्यता,भूमि स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड तथा अन्य साक्ष्यों की जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
0 Comments