सागर।जिले में आदतन अपराधियों एवं गुंडा-बदमाशों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई के तहत थाना आगासौद पुलिस ने जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया जानकारी के अनुसार थाना आगासौद पुलिस ने महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए जिला बदर आरोपी मलखान पिता गोकल विश्वकर्मा (35 वर्ष) निवासी ग्राम पार, थाना आगासौद को गिरफ्तार किया
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, सागर द्वारा पारित आदेश क्रमांक 9239/रीडर/जिला बदर/2025/थाना आगासौद/जिला सागर दिनांक 28 अक्टूबर 2025 के तहत आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 एवं 5 के अंतर्गत छह माह के लिए सागर जिले सहित सीमावर्ती जिलों दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए गए थे उक्त आदेश की तामील दिनांक 08 अप्रैल 2026 को कराते हुए आरोपी को जिला भोपाल छोड़ा गया था तथा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि सक्षम न्यायालय की अनुमति एवं संबंधित पुलिस को सूचना दिए बिना वह सागर जिले में प्रवेश नहीं करेगा
दिनांक 24 जून 2026 को थाना आगासौद पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर आरोपी मलखान विश्वकर्मा अपने गांव स्थित घर के पास मौजूद है तथा भागने की फिराक में है सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और आरोपी को पकड़ लिया पूछताछ के दौरान आरोपी सागर जिले में उपस्थित रहने संबंधी कोई वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका इस पर आरोपी द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन पाए जाने से उसके विरुद्ध धारा 2023 223( b)भारतीय न्याय संहिता एवं मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय बीना में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
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