सागर।दिनांक 16.01.2026 को फरियादिया द्वारा थाना मोतीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी 17 वर्षीय पुत्री दिनांक 16.01.2026 को लगभग 02:30 बजे मोहल्ले में दुकान जाने की बात कहकर घर से निकली थी जो देर रात तक वापस नहीं लौटी परिजनों द्वारा आसपास एवं रिश्तेदारों में तलाश की गई किंतु कोई सुराग नहीं मिला संदेह के आधार पर मोहल्ले के दीपेश अहिरवार द्वारा बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की आशंका व्यक्त की गई रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया
विवेचना एवं कार्रवाई विवेचना के दौरान अपहृत नाबालिग को दस्तयाब कर कथन दर्ज किए गए कथनों के आधार पर प्रकरण में धारा 87, 351(3) भारतीय न्याय संहिता एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 का इजाफा किया गया मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की लगातार तलाश की गई विश्वसनीय सूचना के आधार पर प्रमोद पिता चंदन अहिरवार उम्र 21 वर्ष, निवासी संत रविदास वार्ड को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने अपराध करना स्वीकार किया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
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