थाना मोतीनगर जिला सागर थाना मोतीनगर में दिनांक 29.04.2025 को एक महिला द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि दिनांक 30.03.2025 की रात्रि लगभग 10:30 बजे वह अपने घर पर खाना बना रही थी, तभी उसका चाचा भरत उर्फ बिट्टू पंजवानी शराब के नशे में घर आया और शराब पीने के लिए पैसों की मांग करने लगा। महिला द्वारा मना करने पर आरोपी ने गाली-गलौच करते हुए जेब से रेडियम कटर निकालकर उस पर हमला कर दिया
शोर सुनकर महिला के पिता सच्चानंद एवं भाई कुश पंजवानी मौके पर पहुंचे, जिससे आरोपी मौके से भाग गया जाते समय आरोपी ने धमकी दी कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगा घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल सागर ले जाया गया जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बीएमसी कॉलेज रेफर किया गया।पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना मोतीनगर में आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 119(1), 118(1), 351(3) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में त्वरित कार्रवाई करते हुए, दिनांक 03.05.2025 को मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी भरत उर्फ बिट्टू पंजवानी उम्र 20 वर्ष, निवासी संतकबर राम वार्ड, सागर को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त रेडियम कटर पुलिस को सौंपा जिसे जप्त कर लिया गया आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया
सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी निरीक्षक जसवंत राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर प्रधान आरक्षक राजेश लोधी प्रधान आरक्षक प्रमोद बागरी
आरक्षक दीपक कुमार आरक्षक विनय कुमार
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