दिनॉक-14.01.24 की रात करीब 11.00 बजे हरिराम अहिरवार निवासी राजीवनगर वार्ड सागर को अपनी बंद दुकान खोलकर सिगरेट नहीं देने पर से अजय पटैल अपने साथी शानू उर्फ आदर्श सोनी,यश उर्फ आदर्श सोनी,चेतन्य राजपूत,कृष्णा सोनी ने साथ मिलकर हरिराम अहिरवार एवं परिवार वालों को गंदी गंदी गालिया देकर,जातिगत अपमानित करते हुए हरिराम अहिरवार निवासी राजीवनगर वार्ड सागर एवं उनके परिवार के लक्ष्मन,बबली कमला ज्योति विनीता अहिरवार के साथ जान से मारने की नियत से चाकू एवं डण्डों से मारपीट कर चोटे पहुँचाई।यश उर्फ आदर्श सोनी ने चाकू,शानू उर्फ आदर्श सोनी ने चाकू,चेतन्य राजपूत एवं कृष्णा सोनी ने डण्डों से जानलेवा हमला किया था।जो फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी गण के विरूद्ध थाना पर अपराध धारा 109,296,115 (2),118 (1).351 (3).3 (5) बीएनएस 3 (1) द.ध 3 (2) 5ए.3 (2)5 एससीएसटी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया दौरान विवेचना प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग दर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किये जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुये मुखविर सूचना तंत्र स्थापित कर आरोपी गण अजय पटैल पिता राजू पटैल उम्र 20 साल नि०रजीवनगर वार्ड सागर यश उर्फ आदर्श पिता राजेन्द्र सोनी उम्र 21 साल नि०मोहनगर वार्ड सागर शानू उर्फ आदर्श पिता दिनेश सोनी उम्र 25 साल नि०मोहन नगर वार्ड सागर चैतन्य पिता पुष्पेन्द्र राजपूत उम्र 19 साल नि०नरयावाली नाका वार्ड सागर अपचारी बालक उम्र 16 साल नि०मोहनगर वार्ड सागर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिन्होने अपराध करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त चाकू डण्डा को पेश करने पर जप्ती की जाकर आरोपियों को गिरप्तार कर न्यायालय पेश किया गया। आरोपी अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जिनके विरूद्ध विभिन्न अपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं दिनाँक 01.10.2023 को फरियादिया ने इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई थी कि उसकी लडकी को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा कर ले गया जो अपहृता उम्र 17 साल को दस्तयाब कर कथन लेख किये गये जो कथन के आधार पर आरोपी अनिकेत उर्फ टकलू पिता राजकुमार शिल्पी उम्र 23 साल नि०
मुण्डीटौरी सीड फॉर्म बम्होरी रेगुवा सागर के द्वारा गलत काम (दुष्कर्म) करना पाये जाने पर आरोपी उक्त को
पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपराध करना स्वीकार किया जो आरोपी को गिरप्तार कर न्यायालय पेश किया गया।
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