दिनांक 06.08.2024 को फरियादी हेमन्त यादव पिता जाहर यादव उम्र 22 साल निवासी राहतगढ़ बस स्टैंड कसाई मंडी भगतसिंह वार्ड ने रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 06.08.2024 के रात करीब 09.00 बजे की बात है मैं अपनी डेयरी की दुकान पर था तभी गढोली खुर्द गल्लामंडी का तरूण घोषी अपने तीन साथियों जिनका मैं नाम नहीं जानता के साथ आया और मुझसे बोला कि हम लोगों को शराब पीने के लिए पैसे दो। मैंने कहा मैं शराब पीने को पैसे नहीं दूंगा तो तरूण और उसके तीनों साथी मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगे। मैंने गालियां देने से मना किया तो चारों लोग मुझे लात घूसों से मारपीट करने लगे जिससे मुझे पीठ में हाथ पैर में मूंदी चोटें आईं। तरूण घोषी और उसका एक साथी डंडा भी लिए थे जो तरूण ने मुझे वाएं पैर के टखने में डंडा मारा खून निकलने लगा तभी उसके साथी जिसका मैं नाम नहीं जानता उसने भी डंडे से मारपीट की जिससे मुझे दाहिने पैर के घुटने में एवं दाहिने हाथ की कुहनी में चोटें आईं। तभी तरूण घोषी एवं उसके तीनों साथियों ने काउंटर में तोड़फोड़ की पलटा दिया जिससे कांच आदि फूट गये। चारों लोग जाते जाते कह रहे थे कि यदि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे।रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 911/2024 धारा 296, 115(2), 119(1), 324, 351(3), 3(5) बीएनएस का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में आवश्यक दिशा-निर्देश प्राप्त किए जाकर प्रभावी कार्यवाही करते हुए मुखविर की सूचना के आधार पर आरोपी 01. तरूण पिता बद्री प्रसाद घोषी उम्र 33 साल निवासी गल्ला मंडी गढेलू खुर्द सागर, 02. शुभम पिता सुल्तान घोषी उम्र 23 साल निवासी ठाकुर बाबा मंदिर के पास सागर, 03. गोर्वधन पिता फूलसिंह सौर उम्र 33 साल निवासी बनगुवा सागर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई जिसने अपराध करना स्वीकार किया तथा घटना में प्रयुक्त डंडा पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक के जप्त की गई तथा आरोपी उक्त को गिरफ्तारी का कारण बताकर माननीय न्यायालय पेश किया गया।सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी / कर्मचारियों के नाम-01. निरीक्षक जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. सउनि राकेश भटट 03. प्रआर 543 जानकी रमण मिश्रा 04. प्रआर 33 प्रमोद बागरी 04.आर 1447 विनय कुमार 05.आर 1120 पवन कुमार 06. आर 403 राहुल ।
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