नाबालिग को दोबारा भगा ले जाने वाले आरोपी को सानौधा पुलिस ने किया गिरफ्तार

 दिनांक 11/04/2024 को सानोधा क्षेत्रांर्गत रहने वाली फरियादिया ने थाना उपस्थित आकर अपनी लडकी को अज्ञात आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट करने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 122/24 धारा 363 ताहि कायम किया गया था
पुलिस अधीक्षक सागर विकाश शाहवाल द्वारा समस्त थाना प्रभारी को नाबालिग के विरुद्ध किए गए  अपराध के अपराधियों को समस्त प्रयास करते हुए करते हुए गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था  पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सागर  लोकेश कुमार सिंहा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रहली  प्रकाश मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना सानोधा द्वारा टीम बनाकर एवं सूचना तंत्र को अधिक सक्रिय कर प्रयास किया जा रहे थे इसी दौरान उक्त प्रकरण में अपहर्ता की तलाश पतारसी किए जाने के क्रम में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी अपहर्ता को लेकर पुराने प्रकरण में राजीनामा कराने न्यायालय पेशी पर लेकर आ रहा है। जो दिनांक 30/08/2024 को अपहर्ता को मय आरोपी के दस्तयाब किया गया। अपहर्ता से सूक्ष्मता से पूंछतांछ की गई जिसने बताया कि आरोपी शुभम रजक निवासी पडवार उसे पिछले साल भगा ले गया था जो पिछले साल सानौधा पुलिस ने मालथोन से दस्तयाब  कर आरोपी को जेल भेजा गया था। पुराने प्रकरण में आरोपी जमानत पर था प्रकरण न्यायालय में ट्रायल में है आरोपी द्वारा पुराने प्रकरण में सजा से बचने के लिये दिनांक 10/04/2024 को पुनः बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया एवं भोपाल में मंदिर में शादी कर ली एवं इंदौर में अपने साथ रखे रहा जहा पर कई बार जबरन बुरा काम किया। 
दिनांक 31/08/2024 को नाबालिग के द्वारा दिए गए बयानों के आधार पर पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए आरोपी शुभम रजक पिता स्व भगवानदास रजक उम्र 28 वर्ष निवासी पडवार थाना बहरोल को गिरफ्तार किया गया आज दिनांक 01/09/2024 को न्यायालय के आदेश पर  जेल भेजा गया है। उक्त कार्यबाही में उनि गौरव गुप्ता थाना प्रभारी सानौधा, सउनि प्रीति थापा, सउनि जय सिंह, सउनि शेष नारायण दुबे, प्रआर उमेश तिवारी, प्रआर राजेश पाण्डे, आर शाहिद खान, आर अंशुल मिश्रा, आर नानका कनेश, आर अरूण डोडवा, आर जगदीश सिंह थाना सानौधा की भूमिका सराहनीय रही।

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