सागर।ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक वकील से गलत ई-चालान की राशि वसूलना भारी पड़ गया है उन्होंने नाराज होकर कोर्ट में केस ठोक दिया जिसमें न सिर्फ उन्होंने चालान के 300 रुपए वापिस मांगे बल्कि चालान करने वाले अधिकारी कर्मचारियों पर मामला दर्ज करने की मांग की है कोर्ट में उनकी पिटीशन अप्रूव भी हो गई है जल्द ही इसमें सुनवाई शुरू की जाएगी मंगलवार की शाम 5 बजे कोर्ट में याचिका लगाने वाले शनिचरी निवासी राजेंद्र पाठक ने बताया कि 17 सितंबर को दोपहर 1:45 मिनट पर जब वह कोर्ट में हियरिंग कर रहे थे उसी समय स्कूटर से घूमते हुए बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का चालान कर दिया गया, जिसका गाड़ी नंबर MP 15 ZE 9054 था और फिर बार-बार फोन आने लगे जिसकी वजह से परेशान होकर मैं चालान की जुर्माना राशि भी भर दी लेकिन बाद में मैंने देखा कि मेरी गाड़ी स्कूटर नहीं स्प्लेंडर है और मेरी गाड़ी का नंबर MP 15 NG 9054 है जिसका मैं मालिक हूं और मैं हमेशा हेलमेट पहन कर गाड़ी चलाता हूं, इसी के चलते मैंने अपने वकील के माध्यम से पुनरीक्षण याचिका बीएनएस की धारा 438 के तहत लगाई है, क्योंकि हर 9054 नंबर की गाड़ी राजेंद्र पाठक की नहीं होती है याचिका पेश करने वाले एडवोकेट पवन नन्होरिया ने बताया की हमारे सीनियर अधिवक्ता राजेंद्र पाठक के खिलाफ अपराधिक प्रकरण मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 129 वो 194 के तहत पंजीबद्ध किया गया है और अर्थ दंड भी जमा कर लिया गया, अर्थ दंड इसलिए जमा उन्होंने कर दिया क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा दोहरा कानून लागू किया गया है जब कोई पकड़ा जाता है तो₹300 चालान लगता है एक हफ्ते बाद उसे कोर्ट में पेश करते हैं तो वह राशि 1000 हो जाती है और सेंट्रल का कानून लागू हो जाता है उन्होंने बताया कि यह लोक सेवक के दायित्वों के विपरीत जाकर कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैंने मांग भी की है कि लोक सेवक के दायित्वों का उल्लंघन की धारा 198 वो 199 के तहत उन पर मामला पंजीबद्ध किया जाए।
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