दिनाँक 15.05.25 को फरियादिया ने रिपोर्ट लेख कराया कि इसकी लडकी उम्र 07 साल को नानी के यहां छोडकर सागर गयी थी तभी पीडिता का मामा दीपक वाल्मीक पीडिता के साथ दो अन्य बच्चे मुहल्ले के खेल रहे थे जिन्हे फुटी दिलाई जो मुहल्ले के दो बच्चो को उनकी मम्मी ने बुला लिया तो वे अपने घर चले गये उसी दौरान दोपहर 02 बजे करीब पीडिता को दीपक वाल्मीक अपनी गोदी में बैठाकर अपने कमरे में ले गया कमरे में जमीन में बिछे गददे में लिटा लिया और पीडिता के साथ किस कर पीडिता के साथ दुष्कर्म किया पीडिता ने अपनी मां फरियादिया को घटना के संबंध में बताया तब फरियादिया ने रिपोर्ट किया जो फरियादिया कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 133/25 धारा 64 (1), 64 (2) (एफ), 65 (2) बीएनएस, 3/4(2). 5 (एम), 5 (एन)/6 पॉक्सो एक्ट का पजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।दौरान विवेचना मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये हालातों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक विकाश कुमार शाहवाल,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार सिन्हा द्वारा दिशा-निर्देश देते हुये शीघ्र ही आरोपी की पता साजी कर गिरफ्तार कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया उपरोक्त वरिष्ठ अधिकारियों एवं एसडीओपी प्रकाश मिश्रा रहली के निर्देशन पर थाना प्रभारी केसली हरिराम मानकर द्वारा हमराह स्टाफ के घटना स्थल पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया साक्षीगण से पूछताछ की गयी मुखबिर सूचना तंत्र के आधार पर पता चला की आरोपी दीपक वाल्मीक पिता जगदीश वाल्मीक उम्र 39 साल नि. वार्ड नं.16 केसली थाना केसली जिला सागर घटना कर घर से फरार है जो बाहर भागने की फिराक में है जो सूचना के आधार पर केसली से आरोपी को पकडकर अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी जिसने घटना कारित करना स्वीकार किया,जिसे दिनाँक 15.05.25 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हरिराम मानकर सउनि खिलान सिंह,सउनि श्रीधर,आर. 1498 राकेन्द्र रावत,आर.1193 कार्तिकेय,आर.821 पवन,आर.990 वीरेन्द्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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