सागर।प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर महिला को अपने आश्रम बुलाने वाले कथावाचक को न्यायालय ने 14 साल के कारावास की सजा सुनाई है आरोप है कि कथावाचक ने महिला का वीडियो बना लिया और उसे सार्वजनिक करने की धमकी देकर करीब एक साल तक गलत कार्य किया मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है मामला बांदरी थाना क्षेत्र का है रोड़ा गांव निवासी कथावाचक ओमकार मिश्रा ने पथरिया बामन गांव के जंगल में आश्रम बना रखा था अभियोजन के मुताबिक आरोपी महिला को प्रेत बाधा दूर करने और बीमारी का इलाज करने के नाम पर आश्रम बुलाता था आरोप है कि इसी दौरान उसने महिला के साथ गलत कार्य किया और उसका वीडियो बना लिया इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर महिला को लगातार ब्लैकमेल किया जाने लगा आरोपी कभी महिला को आश्रम बुलाता तो कभी उसके घर पहुंचकर उसके साथ वह करता जो उसे नहीं करना चाहिए था अभियोजन के अनुसार यह सिलसिला करीब एक साल तक चलता रहा लगातार धमकियों के चलते महिला काफी समय तक किसी को कुछ नहीं बता सकी बाद में उसने पूरी बात अपने पति को बताई जिसके बाद परिजनों के साथ थाने पहुंचकर 26 दिसंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई गई
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ओमकार मिश्रा को गिरफ्तार किया और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना न्यायालय ने दो अलग-अलग धाराओं में 14-14 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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