सागर।पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया के निर्देशन में पुलिस द्वारा अवैध शराब एवं नशे के कारोबार के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में
थाना बहेरिया पुलिस द्वारा थाना प्रभारी उनि. शशिकांत गुर्जर के नेतृत्व में दिनांक 29.08.2026 को अवैध शराब के विरुद्ध दो अलग-अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई दिनांक 29.08.2026 को थाना बहेरिया पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कर्रापुर कस्बे में एक व्यक्ति अमानक एवं मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जहरीली शराब का विक्रय कर रहा है सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई पुलिस को देखकर एक व्यक्ति अपने घर के पास सफेद रंग का प्लास्टिक का कुप्पा छोड़कर मौके से फरार हो गया कुप्पे की तलाशी लेने पर उसमें लगभग 05 लीटर मटमैले रंग की तीखी गंध वाली संदिग्ध जहरीली शराब, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 500 रुपये है, बरामद हुई उक्त शराब प्रथम दृष्टया मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त प्रतीत हुई
आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर फरार व्यक्ति की पहचान सेवक अहिरवार के रूप में हुई उसके घर के आंगन की तलाशी लेने पर विभिन्न कुप्पों में अवैध देशी शराब बनाने हेतु महुआ की लहान भरी हुई मिली जिसे मौके पर नष्ट किया गया जहरीली शराब को विधिवत जप्त कर आरोपी सेवक अहिरवार के विरुद्ध धारा 49(ए) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है आरोपी फरार है, जिसकी तलाश एवं गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं इसी दौरान पुलिस टीम को भ्रमण के समय सूचना प्राप्त हुई कि एनएच-44 स्थित सत्यम होटल परिसर में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है
सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर सत्यम होटल के बगल में बने टपरे से एक व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगा जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया पूछताछ में उसने अपना नाम सहेन्द्र पिता नारायण यादव, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सडेरी बताया गवाहों की उपस्थिति में टपरे की तलाशी लेने पर काउंटर के नीचे गोवा व्हिस्की के कुल 27 पाव, कीमत करीब 3,000 रुपये, रखे मिले साथ ही शराब बिक्री से प्राप्त करीब 4,500 रुपये नगद बरामद हुए इस प्रकार आरोपी के कब्जे से कुल 7,500 रुपये का मशरूका बरामद किया गया आरोपी से शराब रखने एवं बेचने का वैध लाइसेंस मांगा गया जो उसके पास नहीं होना पाया गया आरोपी सहेन्द्र यादव के विरुद्ध धारा 34(1) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
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