थाना सानौधा को जिला बदर आदेश के पालन में प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर छोड़ा गया

सागर। थाना सानौधा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गई न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,सागर के प्रकरण क्रमांक 027/जिला बदर/2025, थाना सानौधा,जिला सागर में आदेश क्रमांक प्र.क्र./1562/रीडर/2026 दिनांक 17.02.2026 के पालन में अनावेदक गोलू ठाकुर पिता जाहर सिंह ठाकुर उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पड़रिया, थाना सानौधा, को सागर जिले की राजस्व सीमा एवं समीपवर्ती जिलों दमोह, छतरपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, विदिशा, अशोकनगर एवं टीकमगढ़ की राजस्व सीमाओं से आगामी 05 माह की अवधि के लिए निष्कासित किए जाने के आदेशानुसार जिला सागर की सीमा से बाहर थाना से प्रधान आरक्षक 1765 विष्णु प्रसाद एवं आरक्षक 516 देवेंद्र सिंह के द्वारा अनावेदक को थाना रेपुरा जिला पन्ना क्षेत्र में विधिवत छोड़ा गया अनावेदक गोलू ठाकुर आमजन के साथ मारपीट करना, बलवा करना, अवैध रूप से शराब का विक्रय करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में निरंतर लिप्त रहा है।



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