सागर जबलपुर हाइकोर्ट द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी वर्ग को दिए जाने के राज्य शासन के निर्णय के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज किए जाने के निर्णय का पूर्व गृहमंत्री,विधायक भूपेन्द्र सिंह ने स्वागत किया है।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डा मोहन यादव के नेतृत्व में उच्च न्यायालय में लड़ी गई कानूनी लड़ाई के बाद मिली इस सफलता के बाद प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है और भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के हित में लिए गए एतिहासिक निर्णय का अब पूरी तरह क्रियान्वयन हो सकेगा।पूर्व गृहमंत्री,विधायक भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार नेओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के निर्णय और इस निर्णय को लागू कराने के लिए किए गए संघर्ष की सफलता को भूला नहीं जा सकता। साथ ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार व उसके बाद कांग्रेस समर्थित तत्वों द्वारा इस निर्णय को रुकवाने के लिए की गई साजिशों को भी ओबीसी समाज कभी नहीं भूलेगा पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इसके लिए समस्त ओबीसी समाज मुख्यमंत्री डा मोहन यादव और भाजपा सरकार का आभारी है।उल्लेखनीय है कि जनहित याचिका खारिज होने के बाद प्रदेश में भर्ती से जुड़े 13 प्रतिशत होल्ड पदों को अब अनहोल्ड भी किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 2021 में ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण की अनुमति प्रदान की थी। जिसमे तीन विषयों को छोड़कर शेष में 27 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था। याचिका के निरस्त होने से प्रदेश में कुछ मामलों को छोड़कर शेष में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
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